इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी केंद्रीय मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को बेल, कहा- बाहर आने पर कर सकते हैं जांच प्रभावित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी केंद्रीय मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को बेल, कहा- बाहर आने पर कर सकते हैं जांच प्रभावित

प्रेषित समय :16:14:39 PM / Tue, Jul 26th, 2022

लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछले साल अक्टूबर में हुई उस हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी.

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आशीष राजनीतिक रूप से इतने प्रभावशाली हैं कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही जांच में परेशानी भी खड़ी हो सकती है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

10 फरवरी को, लखनऊ पीठ ने आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और पीडि़तों की सुनकर हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया. इसी के तहत हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की.

मिश्रा पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या में सह-आरोपी हैं. उनके काफिले के तेज रफ्तार वाहन ने किसानों और पत्रकार को कुचल दिया था. कार चढ़ाने के बाद वहां अन्य किसान लोगों ने दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक वाहन के चालक को मार डाला, जिससे देश भर में हंगामा हुआ. विपक्ष ने इस मुद्दे पर टेनी के इस्तीफे की मांग की.

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