सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुपरटेक ट्विन टावर ढहाने के खिलाफ दायर याचिका, लगाया 5 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुपरटेक ट्विन टावर ढहाने के खिलाफ दायर याचिका, लगाया 5 लाख का जुर्माना

प्रेषित समय :14:12:11 PM / Mon, Aug 1st, 2022

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाए जाने के खिलाफ  दायर याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही नाराज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि का उपयोग उन वकीलों के परिवार के लाभ के लिए किया जाना चाहिए जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं.

नोएडा प्राधिकरण के वकील ने बताया कि पिछली बैठक के बाद से अब तक क्या-क्या हुआ है, इस पर हमने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है. एक बैठक 7 जून को और दूसरी 19 जुलाई को हुई थी. वकील ने कोर्ट को बताया कि एडिफिस इंजीनियरिंग ने आश्वासन दिया कि 21 अगस्त 2022 को दोपहर 2.30 बजे विध्वंस होगा. इन दोनों टावरों में 915 अपार्टमेंट हैं और 21 दुकानें हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को सुपरटेक को इन टावरों को तीन महीने के भीतर गिराने का आदेश देते हुए दो महीने के अंदर इनके खरीदारों को उनका पैसा वापस करने को कहा था.

गौरतलब है कि सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख पर आखिरी मुहर लग चुकी है. टावर में विस्फोटक लगाने का काम बाकी रह गया है. वो भी 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा. नागपुर से लाकर विस्फोटक को नोएडा से करीब 70 से 80 किमी दूर हरियाणा के पलवल में रखा गया है. जितनी जरूरत होगी रोजाना उतना ही विस्फोटक आएगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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