धनबाद. झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में शनिवार को सजा का ऐलान कर दिया. अदालत ने 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की हत्या के आरोपियों को दोषी पाया था. दोषियों में शामिल एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर और एक अन्य को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उधर, बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि दोषी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
सीबीआई कोर्ट के जज रजनीकांत पाठक ने ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, बचाव के लिए झूठी जानकारी देना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत एडिशनल सेशन कोर्ट के जज उत्तम आनंद की हत्या में दोषी ठहराया. हत्या के मामले की सुनवाई फरवरी में शुरू हुई थी. अदालत ने सुनवाई के दौरान 58 गवाहों के बयान दर्ज किए थे. हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किया था जिसमें दिख रहा था कि जज उत्तम आनंद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सड़क के एक तरफ जॉगिंग कर रहे थे, तभी ऑटो रिक्शा उनकी ओर आ गया, उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए.
हत्या के ठीक एक साल बाद दोषी ठहराए गए थे आरोपी
मामले में शामिल दोनों आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के ठीक एक साल पहले यानी 28 जुलाई 2021 को उत्तम आनंद की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. उधर, बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमेलेंदु ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि सीबीआई ने हत्या के सिद्धांत को मनगढ़ंत बताया. उन्होंने कहा कि लखन और राहुल इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पश्चिम बंगाल में कैश के साथ पकड़ाये झारखंड के तीनों विधायकों को कांग्रेस ने किया सस्पेंड
झारखंड सरकार गिराने की कोशिश: विधायकों के पास से नकदी मिलने पर कांग्रेस ने लगाया आरोप
झारखंड के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में लखन और राहुल दोषी करार, 6 को सुनाई जाएगी सजा
झारखंड के बोकारो में गाज गिरने से 50 स्कूली बच्चे घायल, कई गंभीर, शिक्षा मंत्री मौके के लिए रवाना
झारखंड : कोडरमा के पंचखेरो डैम में युवकों की बोट डूबी, 9 में से एक तैरकर बाहर निकला, 8 की तलाश जारी
Leave a Reply