दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने वाली अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर, 2022 के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश नहीं कर सकेगा, जो आयकर जमा करता है. इस संबंध में सरकार ने 10 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली. 99 लाख तो केवल बीते वित्त वर्ष में इस योजना से जुड़े. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के अंत तक इस योजना में 4.01 करोड़ लोग निवेश कर रहे थे.
एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वे अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय का नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 लागू होगा. 1 अक्टूबर को या इसके बाद जो आयकरदाता इस योजना के लिए अप्लाई करेगा अकाउंट खुलवाएगा, उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और खाते में जमा पेंशन का पैसा सब्सक्राइबर्स को लौटा दिया जाएगा.
अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जाती है. योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है जो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये तक दी जाती है. सब्सक्राइबर जिस हिसाब से इस खाते में पैसे जमा करते हैं, उस हिसाब से 60 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है. निवेश की रकम और आपकी उम्र निधाज़्रित करेगी कि आपको मैच्योरिटी के बाद कितनी पेंशन मिलनी है. इस योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, देश भर में दर्ज सभी केसों के सुनवाई दिल्ली में होगी
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