दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और वॉट्सऐप को बड़ा झटका देते हुए निर्देशित किया है कि फेसबुक और वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश से हो रही जांच जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उन अपीलों को खारिज कर दिया जो सीसीआई के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने विरोध में दायर की गई थी.
हाईकोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिकाओं में कोई दम नहीं है और एकल न्यायाधीश का निर्णय सही था. सीसीआई ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की अपडेटेट प्राइवेसी पॉलिसी 2021 की जांच के आदेश दिए थे.
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एक बेंच ने कहा कि एकल न्यायाधीश का आदेश तर्कपूर्ण और सही था तथा उसके विरुद्ध दायर याचिकाओं में कोई दम नहीं है. पिछले साल अप्रैल में, हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश की बेंच ने सीसीआई द्वारा निर्देशित जांच को रोकने से इनकार कर दिया था और फेसबुक और वॉट्सऐप की याचिका खारिज कर दी थी.
मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में बताया था कि मई महीने के दौरान भारत में 13 उल्लंघन श्रेणियों के तहत उसने करीब 1.75 करोड़ कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की है. इसमें बताया गया था कि जिन कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई वे प्रताडि़त करने, दबाव बनाने, हिंसा या ग्राफिक सामग्री, वयस्क नग्नता एवं यौन गतिविधियां, बच्चों को खतरे में डालने, खतरनाक संगठनों और व्यक्तियों तथा स्पैम जैसी श्रेणियों में आती थीं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली-इंदौर के बीच सप्ताह में 3 दिन चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों को मिलेगा फायदा
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