एमपी के जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया, फरार गुर्गो के संबंध में होगी पूछताछ

एमपी के जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया, फरार गुर्गो के संबंध में होगी पूछताछ

प्रेषित समय :21:16:44 PM / Sat, Aug 27th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक पहलवान की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. पुलिस ने अब रज्जाक पहलवान को पांच दिन की रिमांड पर लिया है. रज्जाक पहलवान से फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने व फरार गुर्गो के संबंध में पूछताछ की जाएगी.

बताया गया है कि नया मोहल्ला निवासी अरशद पिता अब्दुल मजीद खान उम्र 45 वर्ष निवासी नया मोहल्ला ने पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए कहा था कि उसकी पैतृक संपत्ति है. जिसमें एक दो मंजिला मकान, ग्राउंड फ्लोर में दुकानें है. इसके अलावा पीछे गली में एक मकान जिसमें अरशद परिवार सहित रहता था. दूसरी मंजिल में किराए व नीचे की तीन दुकानों से अरशद गल्ला का कारोबार करता रहा. वर्ष 2018 से आर्थिक परेशानियों के चलते वह कारोबार नहीं कर पा रहा था. उसकी प्रापर्टी पर हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक व उसके बेटे सरताज की वर्ष 2005 से नजर रही. सम्पत्ति हड़पने के लिए वर्ष 2005 में अरशद व उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई. इसके बाद अरशद की तीन दुकान व गली के मकान को रज्जाक व उसके बेटे सरताज ने साजिश के चलते शेखू उर्फ सईद व उसकी मॉ गौसिया बी द्वारा मार्च 2018 में बेचने धमकी दी. मना किया तो सभी लोगों ने षणयंत्र पूर्वक इलाहबाद बैंक से बोली लगाकर खरीदने अफवाह फैला दी, जबकि बैंक ने उसकी कोई भी संपत्ति नहीं बेची थी. इसके बाद मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार 11.50 हजार रुपए में शेखू उर्फ सईद ने नौशाद नामक के व्यक्ति व एक दुकान नौशे उर्फ मुनाम को 5 लाख रुपए में बेच दी. दो दुकानों पर  कब्जा कर अवैध रूप से किराये पर दे दिया. मार्च 2019 मे अब्दुल रज्जाक एवं मोहम्मद सरताज के कहने पर शेखू उर्फ सईद अपने साथी गुण्डों अब्दुल माजिद करिया, शाकिब शूटर एवं अन्य 8-10 लोगों के साथ पिस्टल, बेस बॉल के डण्डे लेकर पहुंच गया. शेखू ने कनपटी पर पिस्टल अड़ाकर अरशद की पेैत्रिक सम्पत्ति के हिस्से में से उसके आफिस व उपर वाले मकान को 25 लाख रूपये में बेचने के अनुबंध के कागज पर साइन करा लिए. इसके बाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रापर्टी हड़प ली. अरशद ने बैंक से जानकारी हासिल की पता चला कि उसकी संपत्ति नीलाम नहीं हुई है, न ही कोई विक्रय पत्र जारी हुआ है. अरशद ने थाना ओमती में शिकायत दी तो अब्दुल रज्जाक व उसके बेटे सरताज व शेखू ने धमकी देकर शिकायत वापस करा ली. शेखू व उसकी मॉ गौसिया बी धमकी देने लगे कि यदि तुम शिकायत करोगे तो अब्बा अब्दुल रज्जाक तुम्हारी व तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे, अब तुम्हारी सारी सम्पत्ति हमारी है. वर्ष 2019 में भी अरशद रिपोर्ट करने ओमती थाना जा रहा था, उस वक्त भी रज्जाक व सरताज के गुर्गो ने धमकी कर वापस कर दिया था. इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अरशद ने भी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसपर कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान, मोहम्मद सरताज, अब्दुल सईद उर्फ शेखू, गौसिया बी, अब्दुल माजिद करिया, शाकिब शूटर, नन्हें उर्फ अब्दुल नईम, परवेज अली, निसार खान, दिलीप चौधरी के विरूद्ध 12 जुलाई 2022 को अपराध क्रमंाक 343, 2022 धारा 386,389,420,467,468,471,452,120बी, 308, 341 भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था. इस मामले में आरोपी घटना दिनामं से ही फरार है. जेल में निरुद्ध हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक को आज शनिवार 27 अगस्त को पुलिस ने एक सितम्बर 2022 तक 5 दिन की रिमाण्ड पर लिया है. इस अवधित में पुलिस द्वारा रज्जाक पहलवान से फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने व फरार आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी. गौरतलब है कि प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता एवं मान्नीय न्यायालय के समक्ष पैरवी एडीपीओ देवर्षि पिंचा द्वारा की जा रही है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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