जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक सहित उसके गुर्गो पर एक और प्रकरण दर्ज, जेल में रहकर भी धमकी दिला रहा..!

जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक सहित उसके गुर्गो पर एक और प्रकरण दर्ज, जेल में रहकर भी धमकी दिला रहा..!

प्रेषित समय :16:25:53 PM / Sat, Aug 27th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक जेल से अपने गुर्गो के जरिए न्यायालय में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने, केस में बयान पलटने धमकी दिला रहा है. इस मामले की शिकायत मिलने पर ओमती पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक, अब्दुल सईद उर्फ शेखू व अब्दुल मजीद उर्फ करिया के खिलाफ धारा 341, 294, 195 ए, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है.  

इस संबंध में ओमती थानाप्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि नया मोहल्ला निवासी अरशद खान उम्र 45 वर्ष पहले शिखा टेंट एजेंसी बेलबाग में मैनेजर के पद पर कार्य करता रहा. वर्तमान में वह एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है. अरशद की रिपोर्ट पर ओमती पुलिस ने अब्दुल रज्जाक उर्फ रज्जाक पहलवान, उसके बेटे सरताज, साथी शाकिब शूटर, सईद उर्फ  शेखू, अब्दुल मजीद उर्फ करिया, निशार, अब्दुल नईम उर्फ नन्ने, गौसिया बी एवं अन्य के विरूद्ध पूर्व मे एफआईआर दर्ज की थी. जिसमें वर्तमान में अब्दुल रज्जाक जेल में है एवं अन्य सभी आरोपी फरार हैं. हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक जेल में रहकर भी अपने गुर्गो के जरिए अपने खिलाफ चल रहे केस में बयान पलटने व न्यायालय में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का उस पर दबाव बनवा रहा है.

26 अगस्त की रात लगभग 9.45 बजे अरशद अपने घर से घमापुर चौक सीनियर अभिजीत राय से मिलने जा रहा था. जब वह जिला न्यायालय के गेट नम्बर 4 के पास पहुंचा. तभी अब्दुल सईद उर्फ शेखू व अब्दुल मजीद उर्फ करिया खाकी रंग की बुलट से आए और रास्ता रोककर गाली गलौज करने लगे. अरशद ने जब विरोध किया तो धमकी देते हुए कहा कि कि अब्बा अब्दुल रज्जाक की जमानत करानी है तुम अपना बयान कोर्ट में पलट दो जिससे अब्बा अब्दुल रज्जाक की जमानत हो जाए. कोर्र्ट में झूठी एफआईआर करने का शपथ पत्र दे दो अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर देगें. अब्दुल रज्जाक के कहने पर सईद उर्फ शेखू एवं अब्दुल मजीद उर्फ करिया द्वारा रास्ता रोककर दी गई धमकी से घबराया अरशद अपने परिजनों के साथ ओमती थाना पहुंचा और पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी. जिसपर पुलिस ने अब्दुल सईद उर्फ शेखू, अब्दुल मजीद उर्फ करिया एवं अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध धारा 341, 294, 195 ए, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर तलाश शुरु कर दी है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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