कबूतरबाजी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी दलेर मेहंदी को राहत: सस्पेंड हुई सजा

कबूतरबाजी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी दलेर मेहंदी को राहत: सस्पेंड हुई सजा

प्रेषित समय :16:26:01 PM / Thu, Sep 15th, 2022

चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कबूतरबाजी के मामले में सजा काट रहे पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को बड़ी राहत दे दी है. हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने कबूतरबाजी के मामले में दलेर मेहंदी को सुनाई गई सजा को सस्पेंड कर दिया है. गौरतलब है कि पुलिस ने बख्शीश सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर 2003 में दलेर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ट्रायल कोर्ट ने दलेर मेहंदी को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी. इस मामले में दलेर मेहंदी के भाई शमशेर सिंह भी सह आरोपी थे लेकिन 2017 में उनकी मौत हो गई थी.

जानकारी के अनुसार दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी पैसेज मनी चार्ज की थी. बक्शीश सिंह ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनसे 15 लाख रुपये मांगे गये थे लेकिन डील 12 लाख रुपये में तय हुई थी और यह पैसा दिया भी गया था.

आरोप था कि बाद में 5 लाख रुपये और मांगे गये थे. तब शिकायतकर्ता ने इतने पैसे ना होने की बात कहकर सिर्फ एक लाख रुपया और दिया. लेकिन तब भी दलेर उनको कनाडा भेजने में विफल रहे. इसके बाद पैसे भी नहीं लौटाए गए. साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस मामले में 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी और बाद में उन्होंने सत्र अदालत में अपील दायर की थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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