लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने बुधवार 21 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने और पिस्टल तानने के आरोप में दो साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति डीके सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई अपील को मंजूरी देते हुए आदेश पारित किया है. कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना लगाया है. कुल मिला कर अंसारी पर करीब 35 हजार रुपये का जुर्माना और सात साल की सजा हुई है.
मामला वर्ष 2003 का है, जब लखनऊ के जिला जेल जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी का आदेश देने पर उन्हें धमकी दी गई थी. अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया कि अंसारी ने गाली देते हुए उन पर पिस्तौल तान दी थी. इस मामले में एक निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट में एक अपील दायर की. अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है.
अभी चल रहे हैं कई मुकदमे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं. अंसारी पर प्रयागराज एमपी/एमएलए कोर्ट में करीब 10 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है. इनमें से कुछ मुकदमे अंतिम दौर में हैं. जानकारी के मुताबिक इन मुकदमों में एक दोहरे हत्याकांड का भी मुकदमा है. मऊ जिले में एक ठेकेदार की दिन दहाड़े एके-47 से हत्या कर दी गई थी. बाहुबली मुख्तार अंसारी पर इस हत्याकांड का आरोप लगा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूपी के देवरिया में भारी बारिश से गिरा दो मंजिला मकान, हादसे में तीन लोगों की मौत
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