पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में शराब कारोबारी अजय प्रताप यादव, महेन्द्रसिंह ठाकुर ने देवेन्द्र उर्फ दिब्बू गलबले शर्मा को कारोबार में पार्टनर बनाकर 2 करोड़ 80 लाख रुपए हड़ लिए. इस मामले की शिकायत मिलने पर मदनमहल पुलिस ने अजय प्रताप यादव व महेन्द्रसिंह ठाकुर के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.
मदनमहल पुलिस के अनुसार देवेन्द्र उर्फ दिव्बू गलबले शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी बेरमाई मोहल्ला बेलखेड़ा ने एक लिखित शिकायत की थी कि महेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा वर्ष 2019-2020 में आबकारी लायसेस हेतु मालवीय ग्रुप एवं लिंक रोड गुलौआ चौक हेतु देशी, विदेशी शराब का ठेका लिया. अजय प्रताप यादव, महेन्द्र सिंह ठाकुर एवं देवेन्द्र गलबले के मध्य एक लिखित इकरारनामा, सहमति पत्र निष्पादित किया गया. इकरार के अनुसार दोनों शराब ठेके में अजय तथा उसकी भागीदारी 35.5-37.5 प्रतिशत इस प्रकार 70 प्रतिशत तथा महेन्द्र सिंह ठाकुर की शेष 25 प्रतिशत भागीदारी थी. उपरोक्त व्यवसाय के संचालन हेतु फर्म का आफिस गौमाता चौक राइट टाउन जबलपुर कार्तिक चौहान का मकान में बनाया गया. जिसमें आफिस के सामान के अलावा अन्य सामान भी रहा, 8 मई 2020 को महेन्द्र सिंह ठाकुर के भाई अमित सिंह, शरद चौकसे व श्रीकांत यादव अजय प्रताप यादव को बुलाकर समस्त सामान छोटा हाथी में ले गए. इस बात की खबर देवेन्द्र ने पुलिस को दी.
इसके बाद देवेन्द्र ने विभिन्न माध्यमों से महेन्द्रसिंह व अजय प्रताप यादव को दो करोड़ 80 लाख रुपए आरटीजीएस एवं चालान के व्दारा दी गयी. किन्तु मुझे बगैर सूचना दिये दोनों जबलपुर का आफिस बंद कर समस्त एकाउंट के बुक व चालान तथा उसके आफिस की समस्त वस्तुए हड़प ली. देवेन्द्र द्वारा दी गई गारंटी के रूप मे राशि 09,10 मार्च 2020 को एक्साईज से रिलीज होकर महेन्द्र सिंह ठाकुर के बैंक एकाउंट में पहुंच गई है. महेन्द्र सिंह ठाकुर एव महेेन्द्र के छोटे भाई अमित सिंह ठाकुर तथा अजय प्रताप यादव व्दारा उसके साथ छल कपट पूर्वक धोखाधडी करते हुये अमानत में खयानत कर दो करोड़ अस्सी लाख रुपये की राशी हड़प ली गयी हैए साथ ही फर्म का सामान भी चोरी कर लिया है.
शिकायत पर महेन्द्र सिंह ठाकुर तथा अजय प्रताप यादव के खाते में दी गई राशि 2 करोड़ 80 लाख रुपये जो बैंक गारंटी हेेतु राशि थी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के पश्चात राशि रिलीज होने के बाद भी दोनों के द्वारा उक्त राशि वापस न करके अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर अमानत में ख्यानत कर हडप लेना पाये जाने पर आरोपी अजय प्रताप यादव निवासी पालीटेक्निक कॉलेज चौपड़ा खुर्द दमोह एवं महेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी ग्राम सगोन थाना बटियागढ़ जिला दमोह के विरूद्ध धारा 406ए 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
Leave a Reply