दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप संशोधित बेनामी लेनदेन कानून के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्यवाही सोमवार को बंद कर दी. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ सत्येंद्र जैन और अन्य की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने इसके पहले 20 सितंबर को कहा था कि जैन के खिलाफ संशोधित बेनामी कानून के तहत कोई कार्रवाई (जबरन या अन्य तरह की) नहीं की जाए. कोर्ट ने रेखांकित किया कि आयकर विभाग ने एक अन्य मामले में बयान दिया था कि यद्यपि वह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी उपचार का रास्ता अख्तियार कर रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन कानून-2016 इसके अमल में आने के पहले के मामलों में नहीं लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लागू होने से पहले के लेनदेन के लिए सरकार इस कानून के तहत जब्त करने की कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती.
सत्येंद्र जैन के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ बेनामी कार्यवाही की प्रकृति सियासी उत्पीडऩ की थी. वहीं जैन के अनुसार कथित बेनामी लेनदेन वर्ष 2011 और 31 मार्च 2016 के बीच का है, इसलिए नवंबर, 2016 में लागू संशोधित कानून इस पर लागू नहीं होता.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट में तोडफ़ोड़, आगजनी: पुलिस ने 50 के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण
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