नई दिल्ली/रांची. सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने के मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से झारखंड हाई कोर्ट को रोक दिया है.
दरअसल, सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें हाई कोर्ट ने स्वीकार लिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. हालांकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी रहेगी. इस मामले में सोमवार को सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की.
समाचार के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी, जिसने कथित तौर पर सोरेन और उनके सहयोगियों से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) की स्थिरता को स्वीकार किया था. आदिवासी नृत्य महोत्सव में हेमंत सोरेन बोले- हम चोर उचक्के या हत्यारे हैं, समन न भेजें, गिरफ्तार करें, केंद्र व भाजपा पर साधा निशाना
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-झारखंड के सीएम सोरेन पर ED का शिकंजा, माइनिंग केस में भेजा समन
झारखंड: दुमका हाइवे पर बस से टकराने के बाद गैस टैंकर में हुआ विस्फोट, हादसे में दो लोगों की मौत
झारखंड: सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अपहरण कर 10 लोगों ने किया गैंगरेप
झारखंड : प्यार किया तो लड़की का सिर मुंडवाया, जूतों की माला पहनाई
झारखंड रेलवे ने भगवान हनुमान को भेजा नोटिस, कहा- मंदिर की जमीन खाली करो
Leave a Reply