लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 नवम्बर) को आजम खान को 48 घंटे की मोहलत दी. इसके साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले एमपी एमएलए कोर्ट जाने की सलाह दी. अब रामपुर विधानसभा के चुनाव का नोटिफिकेशन 11 को जारी होगा. यह अभी कल यानी 10 नवंबर को होना था. यह फैसला डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने दिया. अगर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा को स्थगित करती है तो चुनाव रुक भी सकता है.
रामपुर से सपा विधायक रहे आजम खान की सदस्यता जा चुकी है. भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एक अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है. अपनी सदस्यता जाने को लेकर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि आखिर आजम खान को अयोग्य ठहराने की क्या जल्दी थी? आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूपी: सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने जारी किए आदेश
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