सुप्रीम कोर्ट ने दिया पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों की रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिया पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों की रिहाई का आदेश

प्रेषित समय :14:06:55 PM / Fri, Nov 11th, 2022

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं और मामले के दोषियों नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 17 मई को पारित निर्देश के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले के एक अन्य दोषी पेरारिवलन को राहत दी गई थी. पीठ ने कहा कि पेरारीवलन का आदेश वर्तमान आवेदकों पर लागू होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की है. पीठ ने यह भी कहा कि दोषियों ने 3 दशक से अधिक समय तक जेल में बिताया है और जेल में उनका आचरण संतोषजनक था.

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एस नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी शीघ्र रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी. राजीव हत्याकांड में 7 लोगों श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, एजी पेरारिवलन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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