पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 मामले में आदेश दिया है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि कोई भी नियुक्ति बिना अनुमति नही होना चाहिए. हर नियुक्ति पर हाईकोर्ट की अनुमति लेना जरुरी होगा. हाईकोर्ट ने यह आदेश चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है.
हाईकोर्ट ने प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जबाव मांगा है. हाईकोर्ट में यह याचिका पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 में चयन में वंचित किए गए उम्मीदारों द्वारा दायर की गई थी. जिसमें परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन एक्टिव होने की शर्त को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया कि कोरोनाकाल में कई उम्मीदवारों का रोजगार पंजीयन खत्म हो गया था.
इसके बाद भी पुलिस आरक्षक भर्ती की शारीरिक परीक्षा से पहले उन्होने अपना पंजीयन रिन्यू करा लिया था. याचिका में यह भी आरोप है कि शारीरिक व लिखित परीक्षा पास होने के बाद भी कई उम्मीदवारों को उनका रोजगार पंजीयन खत्म होने का कहकर फेल कर दिया गया. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार व पीईबी को जबाव देने दो सप्ताह का समय दिया है. वहीं पुलिस आरक्षकों की नियुक्ति से पहले कोर्ट की अनुमति लेने के लिए कहा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश में एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने देश की अग्रणी 10 कंपनियों के साथ होगा एमओयू
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