दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: बिना अनुमति कोई उपयोग नहीं कर पाएगा अमिताभ बच्चन की फोटो और आवाज

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: बिना अनुमति कोई उपयोग नहीं कर पाएगा अमिताभ बच्चन की फोटो और आवाज

प्रेषित समय :16:08:03 PM / Fri, Nov 25th, 2022

दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित कर कहा है कि उनकी फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है. गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है और जाने माने वकील हरीश साल्वे उनकी पैरवी कर रहे हैं. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला कर रहे हैं.

अमिताभ बच्चन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि पिछले कुछ समय से इसका उल्लंघन किया जा रहा है और इसी वजह से उन्हें अदालत आने के लिए मजबूर होना पड़ा. साल्वे ने व्हाट्सएप लकी ड्रा सहित उनके नाम के उदाहरणों और विज्ञापनों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ के नाम अमिताभ और मुकेश अंबानी हैं. उल्लंघनकर्ता ने खुलेआम केबीसी के लोगों की भी नकल की. हमें अक्टूबर में इसकी जानकारी मिली. इसे स्कैम का हिस्सा बताया जा रहा है.

हरीश साल्वे ने आगे यह भी कहा कि अमिताभ बच्चन का एक वीडियो कॉल भी सामने आया है. जिसमें उनकी छवि दिखाई देती है और कोई अमिताभ बच्चन जैसा चेहरा सामने आता है और वो बोलता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी तरह ही उसने टी-शर्ट पहनी है और वहां कोई उनके पोस्टर बेचकर पैसे भी कमा रहा है. साल्वे ने यह भी कहा कि किसी ने amitabhbachchan.com डोमेन नेम भी रजिस्टर कराया है. उन्होंने कहा कि हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमें इससे नुकसान हो रहा है.

हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि अमिताभ बच्चन को गंभीर नुकसान होने की संभावना है और अगर आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो कुछ गतिविधियां उन्हें बदनाम भी कर सकती हैं. अदालत ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिए अधिकारियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश जारी किए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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