लिव-इन में रह रही बेटी, पिता से भरण-पोषण की हकदार नहीं : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

लिव-इन में रह रही बेटी, पिता से भरण-पोषण की हकदार नहीं : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

प्रेषित समय :19:06:15 PM / Sat, Dec 10th, 2022

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता की मर्जी के खिलाफ लिव-इन में रह रही बेटी को पिता की तरफ से भरण पोषण के लिए पैसों लेने का हक नहीं है.

हाई कोर्ट ने कहा कि पिता की मर्जी के खिलाफ लिव-इन में रह रही बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं है. हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पिता से अलग रह रही बेटी को हर महीना 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया था.

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