बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता की मर्जी के खिलाफ लिव-इन में रह रही बेटी को पिता की तरफ से भरण पोषण के लिए पैसों लेने का हक नहीं है.
हाई कोर्ट ने कहा कि पिता की मर्जी के खिलाफ लिव-इन में रह रही बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं है. हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पिता से अलग रह रही बेटी को हर महीना 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया था.
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