Jharkhand News: हाईकोर्ट ने कहा- विवाहिता अपने पति के अलावा किसी पुरुष से सहमति से सेक्स करती है, तो ये रेप नहीं

Jharkhand News: हाईकोर्ट ने कहा- विवाहिता अपने पति के अलावा किसी पुरुष से सहमति से सेक्स करती है, तो ये रेप नहीं

प्रेषित समय :16:30:38 PM / Sat, Dec 10th, 2022

रांची. झारखंड हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अगर कोई विवाहिता अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ सहमति के आधार पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो बाद में वह उस पर रेप का केस नहीं कर सकती.

कोर्ट ने कहा कि विवाहिता किसी व्यक्ति से किए गए शादी के वादे पर भरोसा कर उसके साथ संबंध बनाने के बाद वह इसे सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन का मामला कैसे बता सकती है? झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मनीष कुमार नामक एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते यह आदेश पारित किया और उसके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया.

महिला की मां ने दायर की थी याचिका

विवाहिता महिला की मां ने देवघर जिला कोर्ट में मनीष कुमार के खिलाफ शिकायत वाद दायर किया था. इसमें कहा गया था देवघर में श्रावणी मेले के दौरान उसकी पुत्री का मनीष कुमार के साथ संपर्क हुआ था. महिला के मुताबिक वह शादीशुदा है और उसके पति के साथ तलाक का मामला चल रहा है. मनीष ने उससे इस वादे के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध बनाए कि तलाक होने के बाद वह उससे शादी कर लेगा. बाद में मनीष ने शादी करने से इंकार कर दिया.

 जिला कोर्ट ने भी संज्ञान लिया

महिला की मां ने इसे धोखाधड़ी से दुष्कर्म का मामला बताते हुए जो शिकायत वाद दर्ज कराया था, उसके आधार पर देवघर जिला कोर्ट ने संज्ञान भी लिया. इसके खिलाफ मनीष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को निरस्त करने का आग्रह किया था. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आदेश पारित करते हुए मामले को देवघर कोर्ट को वापस आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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