प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की टिप्पणी: कांग्रेस नेता राजा पटैरिया को भेजा गया जेल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की टिप्पणी: कांग्रेस नेता राजा पटैरिया को भेजा गया जेल

प्रेषित समय :19:00:52 PM / Tue, Dec 13th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर/दमोह. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की बात कहने के मामले में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज करते हुए जेल भेज दिया है. कोर्ट से बाहर निकलने पर पटैरिया ने विक्ट्री का साइन दिखाया. पुलिस ने श्री पटैरिया को आज सुबह 5.30 बजे के लगभग उनके हटा जिला दमोह स्थित आवास से गिरफ्तार किया है.

कोर्ट से बाहर निकलते कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटैरिया ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है. मैने वो शब्द नहीं कहे थे. मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं. 11 दिसम्बर को एक सभा ने कहा था कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या की तत्पर रहो. इन द सेंस हराने का काम करो. राजा पटैरिया को गिरफ्तार करने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पवई सामुदायिक केन्द्र ले जाया गया. इसके बाद पुलिस जेएमएफसी कोर्ट पवई लेकर पहुंची. प्रथम श्रेणी न्यायालय ने राजा पटैरिया की जमानत अर्जी को खारिज कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. राजा पटैरिया के बयान पर भाजपा आक्रोशित हो गई थी. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्री पटैरिया पर एफआईआर  के निर्देश दिए थे, फिर पन्ना के पवर्ठ थाना में राजा पटैरिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया. वहीं सीएम शिवराजसिंह चौहान ने कहा था कि कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए है. गौरतलब है कि पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता राजा पटैरिया ने अपने बयान पर बीती रात ही माफी मांग ली थी. इससे पहले पटैरिया ने कहा कि मैं गांधी  को मानने वालों में से हूं. गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता है. मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है.

कांग्रेस नोटिस जारी कर मांगा जबाव-

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वीडियो में जरा भी सच्चाई है तो ऐसे बयान की कड़ी निंदा करता हूं. कांग्रेस एक-एक कार्यकर्ता बापू के सत्य-अहिंसा के सिद्धांत का पालन करता है. अहिंसा के मार्ग पर चलकर बलिदान देना हमारा कर्तव्य पथ है. मामला कोर्ट में है. राजा पटैरिया को तीन दिन में जबाव देने का नोटिस दिया गया है. राजा पटैरिया के खिलाफ पवई थाना में आईपीसी की धारा 451, 504, 505 (1) (सी) 506,153बी (1) (सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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