बेंगलुरु. केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है. कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने यह शिकायत दर्ज कराई है, जिसके पास केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी वर्जन के राइट्स हैं. बेंगलुरु स्थित कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन में केजीएफ -2 का गाना- समुंदर में लहर उठी है जिद्दी जिद्दी है तूफान चट्टानें भी कांप रही है जिद्दी जिद्दी है तूफान, का इस्तेमाल किया है.
कंपनी ने हिंदी में केजीएफ-2 के साउंडट्रैक के अधिकार हासिल करने के लिए मेकर्स को मोटी रकम चुकाई थी. कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमारी अनुमति के बिना अपने कैम्पेन वीडियो में इस साउंडट्रैक का इस्तेमाल किया.
बिना इजाजत लिया गाना- जिद्दी जिद्दी है तूफान
कंपनी के मैनेजर एम नवीन कुमार ने बेंगलुरु के यशवंतपुर में स्नढ्ढक्र लिखवाई, जिसमें कहा गया कि जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजर रही थी तो यात्रा के प्रमोशन में ्यत्रस्न-2 का गाना- समुंदर में लहर उठी है जिद्दी जिद्दी है तूफान चट्टानें भी कांप रही है जिद्दी जिद्दी है तूफान, का इस्तेमाल किया गया. इसके लिए उनसे परमिशन नहीं ली गई. कंपनी ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दो वीडियो ट्वीट किए जिसमें इस गाने का इस्तेमाल किया गया था.
इन धाराओं में हुई थी एफआईआर
नवीन कुमार ने यशवंतपुर थाने में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ नवंबर के पहले हफ्ते में शिकायत की थी. कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी), 120 बी (आपराधिक साजिश) और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज किया गया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-भारत जोड़ो यात्रा: राहुल गांधी के करीब पहुंचकर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, मचा हड़कंप
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