नई दिल्ली. रेलवे बोर्ड ने लिपिक वर्गीय कोटियों के पर वैकल्पिक नियुक्ति के मामलों में टाइप टेस्ट पास करने से छूट दिये जाने का निर्णय लिया है. इस छूट के लिए एआईआरएफ/वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) द्वारा लगातार रेलवे बोर्ड के समक्ष मांग की जाती रही है.
इस संबंध में एआईआरएफ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी व डबलूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि लिपिक कर्मचारियों के पद पर वैकल्पिक नियुक्ति पर टाइपिंग टेस्ट पास करने से छूट दिये जाने के मामले को लगातार प्रमुखता के साथ रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाया जाता रहा है. रेलवे बोर्ड ने एआईआरएफ की मांग को मानते हुए टाइपिंग टेस्ट पास करने में छूट देने का आदेश पिछले दिनों जारी कर दिया है.
यह है रेलवे बोर्ड का आदेश
रेलवे बोर्ड ने गत 9 दिसम्बर 2022 को जारी आदेश में कहा है कि जैसा कि रेल प्रशासनों को ज्ञात है, कर्मचारियों की कुछ कोटियों के लिए लिपिकीय पदों में खुले बाजार से भर्ती और पदोन्नति के लिए टाइप टेस्ट पास करने में छूट के लिए अनुदेश मौजूद हैं. कुछ क्षेत्रीय रेलों और कर्मचारी पक्ष की मांग पर, खुले बाजार में भर्ती के अलावा लिपिकीय पदों पर जहां टाइप टेस्ट को पास करना एक अनिवार्य शर्त है, नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए टाइप टेस्ट को समाप्त करने से संबंधित मामले की जांच की गई है. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत कर्मचारियों जिन्हें लिपिकीय कोटियों में वैकल्पिक नियुक्ति दी जाती है. को भावी वेतन वृद्धि लेने के लिए आवश्यक शर्त के रूप में टाइप टेस्ट पास करने की आवश्यकता से छूट दी जाए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े होकर बात कर रहे थे टीटीई, अचानक ऊपर गिर पड़ा हाईटेंशन तार, देखें वीडियो
Rail News: जबलपुर में रेलवे की एक दिवसीय सरप्राइज जांच में चार सौ से अधिक यात्री बिना टिकिट पकड़ाए
Leave a Reply