लखनऊ. उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर बड़ा निर्णय सुनाया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार द्वारा निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं.
यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं पर एक साथ आदेश पारित किए हैं. वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव को लेकर बीते शनिवार को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा था.
हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई थी. न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवनिया की पीठ में वैभव पांडेय एवं अन्य की ओर से जनहित याचिकाएं डाली गई थी. याचिकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में नियमों को दरकिनार किया गया है. इस पर कोर्ट ने 27 दिंसबर तक चुनाव की तारीखों के ऐलान पर अंतरिम रोक लगा रखी है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा पेश हुए थे. अपनी दलीलों में उन्होंने कहा था कि शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण, सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले आरक्षण से अलग है.
याचिकाओं का विरोध करते हुए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि सरकार पहले एक सर्वेक्षण करा चुकी है. राज्य सरकार ने म्युनिसिपलिटी एक्ट के प्रावधानों का भी पालन किया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रावधान है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूपी के लखनऊ में नाले में जा समाई बेलगाम कार, हादसे में चार युवकों की मौत
कोरोना पर आज पीएम मोदी करेंगे उच्चस्तरीय बैठक, यूपी-दिल्ली में भी होगी समीक्षा
यूपी में बसपा को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, मायावती ने विश्वनाथ पाल को सौंपी जिम्मेदारी
यूपी के ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा: दो बसों के टकराने से तीन लोगों की मौत, कई घायल
यूपी के राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो मामलों में सुनाई तीन-तीन माह की सजा
Leave a Reply