दिल्ली. केंद्र सरकार ने 75 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी है. वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि 75 साल से अधिक के ऐसे नागरिक जिनके पास आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक से आने वाला ब्याज है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत पहुंचने की उम्मीद है. दरअसल, उनके लिए टैक्स व रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है. इसे देखते हुए सरकार का ये कदम काफी जरूरी था.
सरकार ने इस छूट को देने के िलए इनकम टैक्स अधिनियम में नई धारा जोड़ी है. 75 वर्ष से अधिक के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन किया है और इसमें नई धारा 194-पी को जोड़ दिया है. सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव की जानकारी बैंकों को दे दी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल इसकी घोषणा की थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने कहा है कि नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. बदलावों के अनुसार 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आईटीआर भरना जरूरी नहीं है. जिस बैंक में उनका खाता होगा वह बैंक अपने आप इनकम पर बनने वाला टैक्स काट लेगा और रिटर्न भरेगा. इसके लिए नागरिकों को 12 बीबीए फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-CBI की बड़ी कार्रवाई: एसएससी परीक्षा डमी कैंडिडेट मामले में 9 आयकर अधिकारी नागपुर से गिरफ्तार
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