जबलपुर एवं मैहर में आरपीएफ की कार्रवाई: दलालों से 4 लाख से अधिक की कीमत के रेल टिकट जब्त

जबलपुर एवं मैहर में आरपीएफ की कार्रवाई: दलालों से 4 लाख से अधिक की कीमत के रेल टिकट जब्त

प्रेषित समय :17:59:08 PM / Mon, Jan 30th, 2023

जबलपुर. रेल सुरक्षा बल द्वारा अनाधिकृत रूप से रेल टिकट बनाने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन उपलब्ध अभियान के तहत आईटी सेल जबलपुर के निर्देशन में जबलपुर एवं मैहर में आरपीएफ द्वारा कार्यवाही करते हुए 383 रेल ई-टिकट की कीमत 4,79,243 रुपये जप्त किये गये. जानकारी के अनुसार रेल सुरक्षा बल आईटी सेल जबलपुर से प्राप्त डाटा के आधार पर संदिग्ध आईडी की चेकिंग हेतु जबलपुर पोस्ट एवं अपराध खुफिया शाखा की संयुक्त टीम उप निरीक्षक प्रीति प्रधान, आरक्षक जितेंद्र तिवारी, आरक्षक सुमित यादव, सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल द्विवेदी, प्रधान आरक्षक सोबरन सिंह, प्रधान आरक्षक गजेंद्र प्रसाद गौतम, आरक्षक राघवेंद्र पाठक के द्वारा स्नेह नगर जबलपुर में स्थित आयुषी मोबाइल ऑनलाइन साइबर कैफे लेबर चैक स्थित दुकान में दबिश दी गई, जहां दुकान संचालक मोती लाल खत्री को धन्वन्तरि नगर जबलपुर में पकड़ा गया.

चेकिंग के दौरान 9 पर्सनल यूजर आईडी का उपयोग कर ई टिकट का कारोबार पाया गया. जिसमें पसज़्नल आईडी से 1 लाइव रेल ई टिकिट कीमत 2086 रुपये एवं यात्रा की हुई 217 टिकिट कीमत 3,60,907 रुपये और साथ में आई बॉल कंपनी का एसेम्बल्ड सीपीयू भी जप्त किया गया. उक्त कायज़्वाही के उपरांत आरपीएफ पोस्ट जबलपुर लाया गया. जहां बयान दर्ज कर पकड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध रेल अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया. उक्त आरोपी को रेलवे न्यायालय के अंतर्गत मामले की जांच जारी है.

 इसी प्रकार 27 जनवरी को मैहर पोस्ट के प्रभारी महावीर सिंह, उप निरीक्षक द्वारा अन्य टीम सदस्य उपनिरीक्षक अविनाश सहायक स्टॉफ द्वारा राम जी कंप्यूटर्स एसेसीरीज एवं मोबाइल रिपेयरिंग खलवारा बाजार कैमोर दुकान पर डिकाय चेकिंग की गई. जिसमें उक्त दुकान में किराए से ई टिकटों का कारोबार करने वाले सुभांशु निवासी भटिया मोहल्ला थाना कैमोर जिला कटनी द्वारा स्वयं की 1 यूजर आईडी द्वारा अधिक रुपए लेकर टिकट बनाए जाने की पुष्टि होने पर जांच में अवैध रूप से 5 लाईव टिकट 2495 रुपये एवं 160 उपयोग की गई टिकट कीमत 1,13,755 रुपये पाया. आरपीएफ पोस्ट मैहर में उक्त आरोपी के विरूद्व रेल अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया तथा रेलवे न्यायालय के अंतर्गत मामले की जांच जारी है. रेल सुरक्षा बल द्वारा आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्यवाही की गई. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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