नई दिल्ली. दिल्ली मेयर चुनाव 22 फरवरी को सुबह 11 बजे से होगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही एलजी को प्रस्ताव भेजकर 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की मांग की थी. प्रस्ताव को एलजी ने 2 घंटे बाद ही मंजूरी दे दी.
इसके पहले केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली मेयर चुनाव मामले में एलजी सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने की कोशिश की. एलजी ने वकील को लेकर सेक्रेटरी को आदेश दिए और एससी में दोनों पक्षों के वकील तय किए. एलजी ने वकील तुषार मेहता को वकील बनाया, जबकि वह पहले से ही हमारी सरकार का केस लड़ रहे थे.
केजरीवाल ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही वकील को दिल्ली सरकार और एलजी का वकील नियुक्त किया गया. एलजी संविधान को कुचल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे उपराज्यपाल के साथ दिल्ली कैसे चलेगी.
सुको ने दिया था एमसीडी मेयर चुनाव पर यह निर्देश
दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा- इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे. महापौर का चुनाव पहले होना चाहिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-SC का MCD चुनाव पर बड़ा आदेश- पहली बैठक में हो दिल्ली मेयर का चुनाव, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते वोट
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