दिल्ली. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आंशिक राहत दी है. कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बदले पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया जा रहा है. कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है.
सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि आखिर किन चुनिंदा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का मौका दिया जा रहा है. आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं. संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.
वहीं इसके बाद 14 लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. एनएमओपीएस की दिल्ली इकाई के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है. हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नयी पेंशन योजना में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके.
गौरतलब है कि 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध करते आए हैं. क्योंकि उनका मानना है कि एनपीएस में कुछ विसंगतियां हैं. अब सरकार ने कर्मचारियों के एक वर्ग को फिर से ओपीएस चुनने का विकल्प देकर बड़ी राहत दी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-WCREU के नेतृत्व में OPS बहाली के लिए हस्ताक्षर अभियान में रेल कर्मचारी एवं आम जनता ने दिखाया उत्साह
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