सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भोपाल गैस त्रासदी पीडि़तों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भोपाल गैस त्रासदी पीडि़तों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग वाली याचिका

प्रेषित समय :13:01:38 PM / Tue, Mar 14th, 2023

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों के लिए और ज्यादा मुआवजे की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये मांगने के लिए केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि डाऊ कैमिकल्स के साथ समझौता फिर से नहीं खुलेगा. भोपाल गैस त्रासदी में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब एक लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर बीमारियों से जूझने को मजबूर हो गए.

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने मामले पर अपना फैसला सुनाया. इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके महेश्वर भी शामिल हैं. संविधान पीठ ने 12 जनवरी को केंद्र सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस हादसे के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है. उसने आधी रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के बाद 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1989 में निपटान के समय 715 करोड़ रुपये) का मुआवजा दिया था.

गौरतलब है कि 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुए गैस रिसाव से 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 1.02 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे. केंद्र सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि 1989 में तय किए गए मुआवजे के समय इंसानों की मौतों, उन पर रोगों के कारण पडऩे वाले बोझ और पर्यावरण को हुए वास्तविक नुकसान की गंभीरता का ठीक से आकलन नहीं किया जा सका था. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को यूसीसी से ज्यादा मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर केंद्र से सवाल किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार 30 साल से अधिक समय के बाद कंपनी के साथ हुए समझौते को फिर से तय करने का काम नहीं कर सकती है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला!

भगोड़ा घोषित किए जाने के खिलाफ दायर की गई विजय माल्या की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पीएम, सीजेआई और विपक्ष के नेता की कमेटी करेगी सीईसी और ईसी की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की कमेटी करेगी अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार, कहा- कानून अपने हाथ में मत लीजिए

Leave a Reply