पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी व टीआई विजय तिवारी, अरविंद चौबे को एक मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को चार सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है.
एससी-एसटी के मामले में बिना कार्यवाही किए खात्मा रिपोर्ट पेश करने पर पीडि़त अधिवक्ता ने हाईकोर्ट ने एक याचिका दायर की थी. याचिका में कहा कि उसने वर्ष 2020 में थाना कैंट में छावनी परिषद में पदस्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर अभिजीत सिंह परिहार के खिलाफ एससी एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज कराया था. जिसमें पीडि़त अधिवक्ता ने कहा था कि अभिजीत परिहार ने न केवल उससे जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया. यहां तक कि शासकीय वाहन से कुचलने की कोशिश की थी. फिर भी केंट थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही किए बिना ही एससी-एसटी की स्पेशल कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी. जिसपर पीडि़त अधिवक्ता मौसम पासी ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के अनुसार न्यायाधीश मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, केंट थाना प्रभारी विजय तिवारी और टीआई अरविंद चौबे को अवमानना का नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने मामले में चार सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुर करने के निर्देश दिए है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-श्री-श्री रविशंकर के जबलपुर आगमन पर स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब..!
एमपी के जबलपुर में फिर बढऩे लगे कोरोना संक्रमित, एक और पाजिटिव मिला..!
जबलपुर रेल मंडल के देवरी, भेड़ाघाट सहित इन चार छोटे स्टेशनों पर 8 यात्री गाडिय़ों का ठहराव स्वीकृत
Leave a Reply