Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के पक्ष में सुनाया फैसला, चुनाव आयोग के फैसले को किया निरस्त

Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के पक्ष में सुनाया फैसला, चुनाव आयोग के फैसले को किया निरस्त

प्रेषित समय :17:38:28 PM / Tue, Apr 4th, 2023

इस्लामाबाद. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इमरान खान को बहुत बड़ी जीत और शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चुनाव पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया, जो शहबाज शरीफ के लिए दिन में तारे दिखाने वाला फैसला है. इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो लगातार चुनाव की मांग कर रहे थे.

इस फैसले की घोषणा पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ और न्यायमूर्ति इजाज उल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर ने की है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 8 अक्टूबर को चुनाव कराने के पाकिस्तानी चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और 14 मई को पंजाब में चुनाव कराने का आदेश दिया है. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 20 अप्रैल से 15 मई के बीच इन चुनावों को करवाने का आदेश दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, कि क्या शहबाज शरीफ देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश मानेंगे? शीर्ष अदालत ने कहा, संविधान और कानून [ईसीपी] को चुनाव की तारीख को स्थगित करने का अधिकार नहीं देते हैं.

अदालत ने टिप्पणी की है, कि ईसीपी के आदेश ने 13 दिन बर्बाद कर दिए हैं और अदालत ने स्पष्ट आदेश सुनाते हुए कहा, कि इलेक्शन कमीशन ने मतदान की तारीख को 8 अक्टूबर तक ट्रांसफर करके एक असंवैधानिक फैसला लिया है. इमरान खान की बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है, कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है और चुनाव न्यायाधिकरण 17 अप्रैल को अपीलों पर फैसले की घोषणा करेगा. फैसले में ये भी कहा गया है, कि पंजाब और केपी में चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और कानून के मुताबिक होने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज सरकार को आदेश दिया है, कि वो पाकिस्तान चुनाव आयोग को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपये जारी करे, ताकि वो चुनाव की तैयारी कर सके. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल तक धनराशि जारी किए गये हैं या नहीं, इसपर शहबाज सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है. फैसले में यह भी कहा गया है, कि फंड नहीं देने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेगा. शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया है, कि पंजाब सरकार को चुनाव आयोग को एक सुरक्षा योजना देनी चाहिए. इसमें कहा गया है, कि पंजाब के अंतरिम कैबिनेट और मुख्य सचिव को 10 अप्रैल तक चुनावी कर्मचारियों के बारे में ईसीपी को रिपोर्ट करना चाहिए. शीर्ष अदालत ने संघीय सरकार को प्रांतों में चुनाव कराने के लिए रेंजर्स, एफसी कर्मियों और सशस्त्र बलों सहित संसाधन प्रदान करने और समर्थन देने का भी आदेश दिया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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