लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी. इसमें 27 प्रस्ताव पास हुए. 5 निजी संस्थानों को विश्वविद्यालयों की मान्यता मिलेगी. रूस्रूश्व विभाग के जरिए बुनकरों को बिजली बिल में छूट दी गई है. एक अगस्त 2020 से 31 मार्च 2023 के बीच के बिल में छूट दी जाएगी.
कैबिनेट में द केरल स्टोरी मूवी को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है. श्रृंगवेरपुर धाम के विकास, निवेशकों को नीतियों के तहत दिए जाने वाले लाभ की मंजूरी भी हो गई है. किसानों में दलहन और तिलहन की मिनी किट बांटने जैसे प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है.
5 संस्थानों को मिलेगी यूनिवर्सिटी की मान्यता
महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या
महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बिल्हौर, कानपुर नगर
शारदा विश्वविद्यालय, आगरा
जीएस विश्वविद्यालय, हापुड़
फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली
इन प्रस्तावों पर भी हुआ निर्णय
सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की गई थी, जिसके तहत प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. 144.90 करोड़ रुपए से 6 सर्किल ऑफिस और 5 थानों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे.
मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी काम कराए जाने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया.
एनएच-31 गाजीपुर से बलिया-मांझी घाट ग्रीन फील्ड परियोजना में प्रभावित ग्राम सभा की भूमि एनएचएआई को निशुल्क दी जाएगी.
किसान पाठशाला में तिलहनी फसलों के निशुल्क बीज किट बांटे जाएंगे.
किसान पाठशाला में दलहनी फसलों के निशुल्क बीज किट बांटे जाएंगे.
किसानों से गेहूं क्रय किए जाने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी.
निर्माण परियोजनाओं में सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत, वित्तीय स्वीकृति आदि से संबंधित वित्तीय प्रबंधन में सुधार किया जाएगा.
एमएसएमई विभाग के जरिए बुनकरों को बिजली बिल में छूट दी गई है. एक अगस्त 2020 से 31 मार्च 2023 के बीच बिल में छूट दी जाएगी.
यूपी 112 परियोजना के दूसरे चरण के लिए सिलेक्शन ऑफ मास्टर सिस्टम इंटिग्रेटर की आरएफपी को तीन भागों में अलग अलग बिड कराए जाएंगे.
औद्योगिक विकास और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर हो गया है.
कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी.
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