कांकेर. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर में परलकोट डैम से 41 लाख लीटर पानी बहाने वाले वाले फूड इंस्पेक्टर को जल संसाधन विभाग ने अब 53 हजार रुपए हर्जाना जमा करने के आदेश दिया है. SDO जल संसाधन ने यह आदेश जारी किया है. फूड इंस्पेक्टर को 10 दिनों के अंदर ये राशि जमा करने के लिए कहा गया है.
हालांकि पहले 21 लाख लीटर पानी बहाने की बात की जा रही थी. लेकिन जारी पत्र में 4104 घन मीटर पानी बहाने की बात की गई है बता दें कि फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने अपना एक लाख रुपए का मोबाइल पिकनिक मनाने के दौरान डैम में गिरा दिया था और उसे निकालने के लिए डैम में पंप लगाकर 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया था.
नोटिस में कहा गया है कि 21 मई को परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर में भरे पानी में मोबाइल गिरने के बाद बिना विभाग के सीनियर अधिकारी की अनुमति के बिना डीजल पंप लगाकर पानी निकाला गया. अपने स्वार्थ के लिए 4,104 घन मीटर पानी बेकार बहाया गया. जिसका विभाग के जल दर के अनुसार चार्ज 10.50 रुपए प्रति घनमीटर की दर से 43,002 रुपए और बिना अनुमति के जल व्यर्थ पर दंड राशि रुपए 10 हजार कुल राशि 43000 रुपए+10,000 रु 53092 निर्धारित की जाती है, जिसे 10 दिन के अंदर जमा करना है.
यह है पूरा मामला
फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास तब चर्चा में आ गए, जब 21 मई को दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के दौरान उनका एक लाख का मोबाइल परलकोट डैम में गिर गया था. अफसर ने अपना मोबाइल ढूंढने के लिए पंप लगाकर 21 लाख लीटर पानी बहा दिया. इससे डेढ़ हजार एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी. पूरी मशक्कत के बाद राजेश को मोबाइल मिल गया, हालांकि वो ऑन नहीं हुआ. पूरा मामला सामने आने के बाद उन्हें कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने सस्पेंड कर दिया है. जल संसाधन विभाग के एसडीओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, तेंदूपत्ता फड़ में लगाई आग, लाखों का नुकसान
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ED ट्रैफिक पुलिस के जैसे काम कर रहा
Leave a Reply