अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, 32 साल बाद आया फैसला

अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, 32 साल बाद आया फैसला

प्रेषित समय :15:53:53 PM / Mon, Jun 5th, 2023

वाराणासी. उत्तरप्रदेश के वाराणासी में हुए अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल बाद मुख्तार अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे. मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है. सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया. वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

एमपी/एमएलए कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि इस फैसले में कई कमियां हैं, वे हाईकोर्ट जाएंगे. वहीं अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा फांसी की सजा की उम्मीद थी फिर भी हम फैसले से संतुष्ट हैं. अगर मुख्तार अंसारी का पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी इसी दमखम के साथ केस लड़ेंगे. गौरतलब है कि वाराणसी के लहुराबीर इलाके में 3 अगस्त 1991 को वर्चस्व को लेकर अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी. हमला उस वक्त हुआ था जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे. इस दौरान कार से आए 5 हमलावरों ने दनादन फायरिंग की, जिसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी. अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

दो आरोपियों की हो चुकी है मौत-

मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद है. वहीं दूसरा आरोपी भीम सिंह को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा हुई है. वह गाजीपुर जेल में बंद है. दो अन्य आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है. पांचवें आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल मुख्तार से अलग करवा ली थी. उसका केस प्रयागराज सेशन कोर्ट में चल रहा है.

मुख्तार अंसारी को 9 माह में पांचवी सजा-

गौरतलब है कि पिछले 9 माह में मुख्तार को 5 बार सजा सुनाई गई है. 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 7 साल व अगले ही दिन गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार को दो गैंगस्टर केस में सजा सुनाई. पहला केस 1996 में दर्ज हुआ था. इसमें मुख्तार व सह आरोपी भीम सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई थी. वही गैंगस्टर का दूसरा केस 2007 का था. इसमें मुख्तार को 10 साल व उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी. सोमवार को मुख्तार को 5वीं बार सजा सुनाई है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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