पलपल संवाददाता, इंदौर. एमपी के इंदौर में 25 अगस्त तक धरना, रैली, जुलूस व प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगें. वहीं सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. प्रतिबंध के दौरान शस्त्र रखना व उनका प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा. इस आशय के आदेश जिला प्रशासन ने देर शाम जारी किया है. कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कांवड़ यात्रा पर यह आदेश लागू नहीं होगा. कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों को परेशानी से बचाने के लिए भारी वाहनों का रुट डायवर्ट किया जाएगा.
इस संबंध में एडीएम अजय देव शर्मा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है. उन्होने कहा कि उल्लघंन करने पर धारा-188 सहित अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी. यह आदेश इंदौर के के ग्रामीण क्षेत्र महू, मानपुर, किशनगंज, बडग़ोंदा, सिमरोल, देपालपुर, बेटमाए गौतमपुरा, हातोद, सांवेर, चंद्रावतीगंज, शिप्रा व खुड़ैल की सीमाओं के अंतर्गत लागू रहेगा. इस दौरान इंदौर की सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना व प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा. अनुमति मिलने के बाद ही आयोजन का प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा. इसके अलावा सभी प्रकार के अस्त-शस्त्र नियमों के विपरीत धारण करने व उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा. प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झंडे आदि पर किसी भी धर्म, व्यक्ति व सम्प्रदाय के विरोध में नारे व भड़काऊ भाषा का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा. क्त अवधि में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डीण्जेए लॉउड स्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर-इंदौर के बीच वंदे भारत का चलना तय, 27 जून को पीएम मोदी भोपाल में दिखाएंगे हरी झंडी
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