दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवानों की याचिका की खारिज, बजरंग पूनिया-विनेश फोगाट के बिना ट्रायल एंट्री का है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवानों की याचिका की खारिज, बजरंग पूनिया-विनेश फोगाट के बिना ट्रायल एंट्री का है मामला

प्रेषित समय :19:05:58 PM / Sat, Jul 22nd, 2023

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के लिए ट्रायल के बिना ही सीधी एंट्री दे दी थी. उसके खिलाफ पहलवान अमित पंघाल और सुजीत कलकल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला रिजर्व करते हुए कहा था कि हम कुश्ती के विशेषज्ञ नहीं हैं, लिहाजा हम तो सिर्फ यह देखेंगे कि प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं. बता दें कि एशियाई खेलों के लिए रेसलर्स के ट्रायल रविवार को खत्म हो रहे हैं.

विनेश और बजरंग को एशियन गेम्स के ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ पहलवान अमित पंघाल और सुजीत कलकल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अमित और सुजीत की इस याचिका पर गुरुवार को पहली सुनवाई हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी से पूछा था कि आखिर किस वजह से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल्स से छूट दी गई है. इसे लेकर साक्षी मलिक ने भी नाराजगी जताई है.

22 जुलाई से ट्रायल

डबलूएफआई की तदर्थ समिति ने विरोध करने वाले 4 अन्य पहलवानों साक्षी मलिक, उनके पति सत्यव्रत कादियान, जितेंद्र किन्हा और बजरंग की पत्नी संगीता फोगाट को किसी तरह की छूट नहीं दी है. बता दें कि एशियन गेम्स इस बार 23 सितंबर से चीन के हांगझोउ में होने वाले हैं. भारतीय कुश्ती महासंघ को 23 जुलाई को पहलवानों के नामों की सूची को ओसीओ को भेजनी है. इसके लिए कुश्ती टीम का चयन करने के लिए ट्रायल 22 जुलाई से होने हैं. तदर्थ समिति ने इन ट्रायल से ठीक 4 दिन पहले यह निर्णय लिया.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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