Jabalpur: कौशल्या एक्जोटिका में करंट से बालक की मौत, बिल्डर को छोड़कर 4 के खिलाफ प्रकरण दर्ज

Jabalpur: कौशल्या एक्जोटिका में करंट से बालक की मौत, बिल्डर को छोड़कर 4 के खिलाफ प्रकरण दर्ज

प्रेषित समय :19:31:24 PM / Fri, Jul 28th, 2023

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में विजय नगर स्थित कौशल्या एक्जोटिका में 13 वर्षीय बालक ऋषित पटेल की मौत के मामले में पुलिस ने चार दिन बाद चार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने जांच में पाया कि उपेक्षापूर्ण तरीके से इलेक्ट्रिकल संबंधी कार्य कराए जाने से ऋषित मंदिर में फैले करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में बिल्डर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है. बिल्डर का कहना है कि करीब एक साल पहले कौशल्या एग्जाटिका सोसायटी के हैंडओवर कर दी गई है. घटना से कोई लेना देना नहीं है.

विजय नगर थाना पुलिस के अनुसार विजय नगर शिवजी के मंदिर के पीछे स्थित कौशल्या एग्जोटिका परिसर में मंदिर है. जहां पर की ग्रिल में अचानक करंट फैल गया. 24 जुलाई को ऋषि पटेल उम्र 13 वर्ष साइकल चलाते हुए मंदिर के पास पहुंच गया. इस दौरान उसने ग्रिल को छुआ तो करंट का झटका लगा. ऋषित को उपचार के लिए पिता आशीष पटेल विजय नगर स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर डाक्टरों ने जांच के बाद ऋषित को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु की. जांच के बाद ऋषित के परिजनों, घटना स्थल के आसपास  उपस्थित साक्षीगणों के कथन लिए गए, जिसपर पाया कि कौशल्या एक्जोटिका विजयनगर के परिसर में बने शिव मंदिर में हर्ष पाण्डेय ने शिवजी के अभिषेक व भंडारे का आयोजन रखा था जिसमे मंदिर में अतिरिक्त लाईटिंग कराई गई थी. मंदिर के पास ही बिजली के समस्त मीटर लगे हुये है जिसमे से अनाधिकृत रूप से बिजली विभाग को तथा परिसर के अन्य रहवासियो को बिना सूचना दिया जाकर मंदिर में लाईट का उपयोग किया गया. अतिरिक्त हेलोजन लाईट लगवाने से बिजली का क्षमता से अधिक दबाव के परिणाम स्वरूप एवं तकनीकी फाल्ट आ जाने से मंदिर में लगी ग्रिल में करट फैल गया. जिसकी चपेट में आने से बालक ऋषित की मौत हो गई. वहीं उखरी पावर हाउस के अभियंता की रिपोर्ट में यह स्पष्ट निष्कर्ष में लेख है कि उक्त घटना परिसर मे लगे हुये विद्युत मीटर के बाद की गई इंटरनल वायरिंग से होना प्रतीत होती है. पुलिस ने जांच के बाद हर्ष पाण्डेय, मनोज कुमार झारिया, रवि मार्कों द्वारा सम्यक सतर्कता, सावधानी न बरतने से उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण ढंग से इलेक्ट्रिकल संबंधी कार्य किया जाना पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 304 ए, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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