पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर की दो सड़क सदर मेन रोड पेंटी नाका चौक से गणेश चौक व सिविल लाईन अंतर्गत चुंगी नाका से इलाहबाद चौक तक की रोड को हैल्मेट/सीट बैल्ट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है. इस रोड पर बिना हैलमेट व सीट बैल्ट के वाहन नहीं चला पाएगें.
बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं पुलिस मुख्यालय के आदेश के परिपालन में प्रतिदिन शहर एवं देहात के थानों में चैकिंग प्वाइंट लगाकर बिना हैलमेट व बिना सीट बैल्ट लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है. इसी तरह मंडे इज हेलमेट डे जबलपुर पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान है. प्रत्येक सोमवार को शहर एवं देहात थाना प्रभारी प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक थाना क्षेत्र में चैकिंग प्वाइंट लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है. एसपी आदित्यप्रताप सिंह, एएसपी प्रदीप शेंडे सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने व्यापारी, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद एक जनवरी 2024 से थाना कैंट तहत सदर मेन रोड पेंटीनाका चौक से गणेश चौक तक व थाना सिविल लाईन के तहत चुंगी नाका से इलाहबाद चौक तक के मार्ग को हैल्मेट/सीट बैल्ट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है.
इस समय पर की जाएगी चेकिंग-
एएसपी प्रदीप शेंडे ने बताया कि 1 जनवारी 2024 से प्रतिदिन प्रात: 11 से दोपहर 2 बजे तक एवं शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक दोनों मार्गों पर विशेष चैकिग प्वाईट लगाये जायेंगे. उक्त मार्ग पर बिना हैलमेट दो पहिया वाहन व सीट बैल्ट लगाए चार पहिया वाहन चालकों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा. अर्थात उपरोक्त चिन्हित दोनों मार्गो पर हैल्मेट एवं सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य होगा.
इन्होने की अपील-
एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने संस्कारधानी वासियों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है. यातायात नियमों की कभी भी अनदेखी न करें. क्योंकि जिंदगी अनमोल है दो पहिया वाहन चलाते समय व सवार होते समय सिर पर हमेशा आईएसआई मार्क वाला हेलमेट अवश्य धारण करें. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बैल्ट अवश्य लगाये.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-Railway: पमरे के पीसीसीएम ने जबलपुर मंडल के तीन माल गोदामों का किया निरीक्षण, दिये यह निर्देश
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