चंडीगढ़. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार के अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की डेट तय की है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बीच कोई और प्रमोशन नहीं किया जाएगा.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्टेट काउंसिल की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सरकार को कोर्ट की सहायता करने का एक और अवसर भी दिया. हाईकोर्ट ने यह निर्देश कमलजीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ता के द्वारा दायर अपीलों पर दिया है. एकल पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 7 अक्टूबर, 2023 के लागू निर्देशों के अनुसार पदोन्नति, उन निर्देशों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में निर्णय के अधीन होगी, जिसके तहत मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा को निर्देश दिया था. सरकारी विभाग अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देंगे. प्रमोशनल कोटा के स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत की सीमा तक समूह ए और बी पदों के सभी संवर्गों में आरक्षण दिया जाना था.
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