पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी में हुए नर्सिंग कालेज फर्जीवाड़ा में सीबीआई ने आज हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की है. सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध 50 कॉलेज की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक होने के कारण उनकी जांच नहीं की जा सकी है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 23 जनवरी दी है. गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट संगठन की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता लेने वाले कुल 358 कॉलेज हैं. इनमें से 50 कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है. बाकी 308 कॉलेज की जांच सीबीआई ने की. नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाले लगभग दो लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं की 2020 के बाद से अब तक प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हो पाई है. 23 जनवरी को अगली सुनवाई में इस बात की संभावना है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट नर्सिंग छात्र-छात्राओं की परीक्षा कराने की अनुमति दे सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-रेल न्यूज: जबलपुर से बांद्रा तथा कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन की अवधि में रेल प्रशासन द्वारा वृद्धि
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