नई दिल्ली. तमिलनाडु सरकार ने राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट पर रोक का ऑर्डर दिया तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से न सिर्फ जवाब मांगा बल्कि यह भी कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग से सिर्फ इस वजह रोक नहीं लगाई जा सकती कि यह दूसरे समुदाय का कार्यक्रम है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाइव प्रसारण पर से रोक हटा ली गई है.
तमिलनाडु सरकार ने क्या ऑर्डर दिया था
तमिलनाडु सरकार ने नोटिस जारी कर कहा था कि राम मंदिर कार्यक्रम के लिए न तो एलईडी लगाई जा सकती है और न ही लाइव प्रसारण किया जाएगा. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और सभी लोग पूजा अर्चना कर सकती हैं. कहा कि पूजा, अर्चना, भजनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और यह याचिका राजनीति से प्रेरित है.
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