नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा संशोधन एक्ट बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श के लिए रोकने का फैसला किया है. उक्त जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सोशल मीडिया पर दी. उन्होंने लिखा कि उन्होंने इस संबंधी आग्रह किया था और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस का फोन उन्हें आया है. फोन पर उन्हें बताया गया है कि नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा संशोधन एक्ट बिल को फिलहाल रोक दिया गया है. इसलिए फिलहाल ज्यों की त्यों स्थिति बनी रहेगी और वर्तमान नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर साहिब अबचलनगर साहिब बोर्ड एक्ट 1956 लागू रहेगा.
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही कहा था कि केवल सिख ही नांदेड़ गुरुद्वारा समिति का हिस्सा होंगे. नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अचलनगर साहिब कानून, 1956 में नए संशोधन के अनुसार, 17 सदस्यों में से 12 को सीधे महाराष्ट्र सरकार की ओर से नियुक्त किया जाएगा, तीन निर्वाचित होंगे, एसजीपीसी अब केवल दो को ही नियुक्त कर सकती है. संसद या अन्य संगठनों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-झारखंड से सबक ले महाराष्ट्र का विपक्ष
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