भोपाल. पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने बिसेन के खिलाफ लंबित मानहानि प्रकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा, किसी जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक स्थल पर किसी दूसरे का अपमान करने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
गौरीशंकर बिसेन की ओर से निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. बिसेन ने पन्ना जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच को चोर कहा था. उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा.
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