भोपाल. मध्यप्रदेश में अब निजी अस्पताल मृत व्यक्ति को बिल बाकी रहने के कारण रोक नहीं पायेगा. मृत शरीर को उनके परिजन को देना अनिवार्य है, चाहे कितना भी पैसा बाकी हो पैसे के लिए नहीं रोक पायेगा, मृतक शरीर को अस्पताल में और उनके लिए साधन भी करना होगा, ताकि शरीर ससमान उनके परिजन घर ले जा सकें. मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को इस निर्णय की सराहना की जा रही है.
उल्लेखनीय है कि लगातार निजी अस्पतालों के इस कारनामे की खबरें सामने आती रही हैं, जहां इलाज के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर निजी अस्पताल बिल बकाया होने की बात कहते हुए परिजनों को उसका शव नहीं देता था, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित होती है. परिजनों का आरोप रहता है कि निजी अस्पताल इलाज के नाम पर अनाप-शनाप बिल बनाते रहते हैं, जो उचित नहीं है. माना जा रहा है कि एमपी में सीएम डा. यादव सरकार के इस निर्णय से निजी अस्पतालों की इस तरह के गलत कारनामों पर रोक लग सकेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश राज्यसभा के 5 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 4 भाजपा-1 सीट कांग्रेस को मिली
मध्यप्रदेश: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका, विवेक तन्खा थाम सकते हैं BJP का दामन
मध्यप्रदेश में 13 फरवरी तक हो सकती है बारिश, जबलपुर, रीवा, सागर संभाग में गिरेगा पानी..!
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना: पानी के बंटवारे को लेकर मध्यप्रदेश-राजस्थान के बीच हुआ समझौता