मध्यप्रदेश में अब 24 घंटे खुलेगे मॉल-रेस्टोरेंट, मुख्य बाजार, बिजनेस सेंटर, मोहन सरकार का फैसला..!

मध्यप्रदेश में अब 24 घंटे खुलेगे मॉल-रेस्टोरेंट, मुख्य बाजार, बिजनेस सेंटर, मोहन सरकार का फैसला..!

प्रेषित समय :19:26:09 PM / Thu, Jun 13th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है. एमपी के सभी शहरों में अब मॉल, रेस्टारेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार, बिजनेस सेंटर, 24 घंटे, सातों दिन खुले रहेगें. ये सुविधा नगर व औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेगी. इसका नोटिफिकेशन भी एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है. इसके बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.

इस तरह की व्यवस्था होने के बाद एमपी देश का सातवां राज्य बन जाएगी, जहां पर 24 घंटे सातों दिन बाजार खुले रहते है.  इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व तेलंगाना में मॉल, रेस्टारेंट, आईटी सेक्टर, मेन मार्केट, बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुल रहते हैं. एमपी में  श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को तैयार किए जाने के बाद पहले भोपाल-इंदौर जैसे बड़े शहरों में यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किए जाने की तैयारी थी. लेकिन बाद में इसे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव दिया. इस पर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिछले महीने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ बैठक में सैद्धांतिक सहमति ले ली थी. अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है तो सरकार ने यह निर्णय लागू करने का फैसला किया है.

गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 में एमपी की जीएसटी ग्रोथ 30 प्रतिशत रही है. इस व्यवस्था के लागू होने से इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है. प्रदेश का माहौल कानून व्यवस्था के बेहतर होने से 24 घंटे बाजार खुले रखने के योग्य है. देर रात मॉल या रेस्टोरेंट में जाकर खरीददारी करने वालों से 18 प्रतिशत जीएसटी मिलने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा. देर रात या 24 घंटे बाजार खुले रहने व खरीददारी होने से कमर्शियल एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी और पर्यटकों का आकर्षण लेट नाइट बाजार की ओर बढ़ेगा. व्यापारियों का मुनाफा भी बढ़ेगा. लोगों के लिए होटल, रेस्टोरेंट,  औद्योगिक इकाइयां और सर्विस सेक्टर से जुड़ी सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध होंगी. दिन-रात बाजार व अन्य सेवाएं चालू रहने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. 8 घंटे की तीन शिफ्ट में 24 घंटे कारोबार किया जा सकेगा. सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति किसी को नहीं होगी. 8 घंटे के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित होंगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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