नई दिल्ली. NEET परीक्षा में हुई गड़बडिय़ों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. जिसमें केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे. इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे.
याचिकाकर्ताओं ने NEET परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी. NTA ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने 10, 11 व 12 जून को बैठक की. कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त किए जाने चाहिए. इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए. इन स्टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस माक्र्स वाले ओरिजिनल स्कोर भी बताए जाने चाहिए. एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत पर कई राज्यों के हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं. ऐसे में जहां भी ग्रेस माक्र्स को लेकर याचिका लगाई गई है वहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही लागू होगा. केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं. यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके निर्णय का पालन करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो. इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा व 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी. इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था. कैंडिडेट्स ने बिहार व राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत प्रश्र पत्र बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द SIT जांच की मांग की गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने NEET UG 2024 में पेपर लीक ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बडिय़ों पर सवाल उठाए थे. जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई हैए हमें जवाब चाहिए. नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा. वहीं 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में NEET UG एग्जाम में ग्रेस माक्र्स देने व कथित पेपर लीक की 4 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने NTA को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी गई है. इस मामले में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं. इस परीक्षा की पारदर्शिता पर कई सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठ रहे हैं. NTA इस मामले में पूरी तरह बेनकाब हो गया है. इसने 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया.
20 हजार छात्रों ने की शिकायत-
देशभर में NEET UG 2024 को लेकर अलग-अलग राज्यों में लगभग 20 हजार स्टूडेंट्स ने याचिकाएं दायर की थीं. जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई हैं. ग्रेस माक्र्स के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया कि NTA ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रेस माक्र्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया. वहीं एग्जाम के पहले NTA की तरफ से जारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस माक्र्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं था. ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को ग्रेस माक्र्स देना सही नहीं है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा: टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी पर क्या एक्शन लिया
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