अभिमनोज
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में वंचित जातियों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है!
खबरों की मानें तो.... 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित किया था, जिसके तहत बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल से आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था, इसके अलावा 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दें तो कुल 75 प्रतिशत आरक्षण हो गया था.
इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग को 65 प्रतिशत आरक्षण का लाभ हो गया था.
इसके अनुसार....
* अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया था.
* अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया था.
* पिछड़ा वर्ग के 12 प्रतिशत को बढ़ाकर 18 प्रतिशत और अति पिछड़ा के 18 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया था.
लेकिन.... पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है.
उल्लेखनीय है कि.... 65 प्रतिशत आरक्षण कानून के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि- संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान, इसलिए 2023 का जो संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है, वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन करता है, वहीं भेद भाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है.
खबर है कि.... चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस पर लंबी सुनवाई के बाद 11 मार्च 2024 को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब अदालत ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने जाने के नीतीश सरकार ने फैसले को रद्द कर दिया है!
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