पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा पुलिस थाना में की गई शिकायत को झूठा करार देते हुए FIR रद्द कर दी. यह मामला भोपाल के पिपलानी थाना का है, महिला ने अपने कथित प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा है. इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकती कि संबंध बनाने की सहमति शादी का झांसा देकर की गई थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि सहमति को गलत धारणा के आधार पर प्राप्त की गई सहमति नहीं माना जा सकता है. इसलिए कथित प्रेमी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द की जा रही है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य पुरुष के साथ लगातार संबंध में रहने वाली विवाहित महिला इस दलील का सहारा नहीं ले सकती है कि उससे शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए थे. दायर याचिका के अनुसार महिला 8 साल तक कथित प्रेमी के साथ संबंध में रही. वह अक्सर लखनऊ से पति के पास से भोपाल आती थी और अन्य पुरुष से संबंध बनाती थी. बाद में वह उसके साथ कई सालों साथ में भी रही इस बीच पति से तलाक ले लिया तो कथित प्रेमी ने भी साथ छोड़ दिया. इस पर महिला ने भोपाल के पिपलानी थाने में शादी का झांसा देकर कथित प्रेमी के खिलाफ बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज कराया था, जिसे कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट ने प्रेंग्नेंसी बाइबल पर करीना कपूर को जारी किया नोटिस, किताब को बताया तीसरा बच्चा
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