पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप का रैकेट चलाने वाली युवती द्वारा दर्ज कराई गई रेप की FIR को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता युवती व उसके साथियों के खिलाफ ब्लैकमेल करने की FIR दर्ज कराई थी.
इसके अलावा इसके अलावा शिकायतकर्ता ने कानपुर, जालौन व भोपाल में भी अन्य व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. महोबा में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की शिकायत वापस लेने के लिए साढ़े तीन लाख रुपये लिए थे. याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने FIR निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं.
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