JABALPUR: शहर के 10 निजी स्कूलों को लौटाना होगे बढ़ाई गई फीस के 69 करोड़ रुपए..!

JABALPUR: शहर के 10 निजी स्कूलों को लौटाना होगे बढ़ाई गई फीस के 69 करोड़ रुपए..!

प्रेषित समय :16:57:17 PM / Wed, Jul 10th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में जिला प्रशासन ने शहर के दस निजी स्कूलों को बढ़ाई गई फीस के 69 करोड़ रुपए अभिभावकों को लौटाने के आदेश जारी कर दिए है. जिला प्रशासन ने इसके लिए एक फार्मूला बनाते हुए एक माह का वक्त भी दिया है.

बताया गया है कि जांच समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के बाद सेंट अलाइसियस स्कूल पोलिपाथर, क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्राइस्ट चर्च कोएड स्कूल सालीवाडा, सेंट अलाइसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर की 2018 से 2024-25 सेशन तक की बढ़ाई गई फीस को रद्द कर नई फीस लिस्ट जारी की है. इसके पहले लिटिल वल्र्ड स्कूल कंटगा, क्राइस्ट चर्च बॉयज एंड गल्र्स स्कूल, स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर, चैतन्य टेक्नो स्कूल, ज्ञान गंगा आर्केड इंटरनेशनल स्कूल और क्राइस्ट चर्च डायसिसन स्कूल घमापुर की फीस कम कराई गई है. आगे से पेरेंट्स को तय स्ट्रक्चर के मुताबिक ही फीस जमा करना होगी. वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये एक्शन अभी बढ़ी हुई फीस लौटाने के मामले में लिया गया है. स्कूलों की यूनिफार्म, कोर्स में बढ़ोत्तरी सहित अन्य बिन्दुओं पर जांच का सिलसिला जारी है, उसमें भी गड़बड़ी मिली तो इसका भी बढ़ा हुआ रुपया लौटाना होगा. हालांकि अभी स्कूल प्रबंधन को भी एक मौका दिया गया है कि वे जिला स्तरीय समिति के आदेश पर राज्य स्तरीय समिति के पास जाकर अपील कर सक ते है, इसके लिए उन्हे 15 दिन का वक्त दिया गया है. गौरतलब है कि करीब एक माह पहले शुरु की गई कार्यवाही की शुरुआत में प्रशासन ने 11 स्कूलों के 51 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. जिसमें स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य, सीईओ, मैनेजर, सदस्य व सलाहकार सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं 30 अभी भी फरार है, जिन्हे पकडऩे के लिए पुलिस की टीम तलाश में जुटी है. मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि बाकी स्कूलों को भी मौका दिया गया है वे स्वयं बढ़ाई गई फीस पर निर्णय लें.

सबसे अधिक फीस वसूली है लिटिल वल्र्ड स्कूल ने-

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला शिक्षा समिति की जांच जारी है. टीम ने पाया कि 81000 से ज्यादा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से 69 करोड़ 19 लाख 88 हजार 654 रुपए ज्यादा फीस जमा कराई गई है. जिसमें कटंगा व तिलवारा में संचालित लिटिल वल्र्ड स्कूल के संचालकों ने सबसे ज्यादा 18 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध फीस वसूली है. वहीं सेंट अलाइसिस के दो स्कूलों ने भी 17 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की है.

किस स्कूल को कितना रुपया लौटाना होगा-

लिटिल वल्र्ड स्कूल कटंगा-    18 करोड़ 38 लाख 77 हजार 634 रुपए
क्राइस्ट चर्च सीनियस सेकेन्डरी-   6 करोड़ 65 लाख 32 हजार 800 रुपए
क्राइस्ट चर्च कोएड सालीवाड़ा- 2 करोड़ 67 लाख 25 हजार 800 रुपए
क्राइस्ट चर्च आईसीएससी-    6 करोड़ 17 लाख 01 हजार 060 रुपए
क्राइस्ट चर्च स्कूल घमापुर-  2 करोड़ 72 लाख 66 हजार 980 रुपए
सेंट अलायसियस स्कू ल पोलीपाथर-8 करोड़ 14 लाख 53 हजार 410 रुपए
सेंट अलायसियस स्कूल सदर- 9 करोड़ 10 लाख 03 हजार 020 रुपए
चैतन्य टेक्नो स्कूल-  4 करोड़ 6 लाख 33 हजार 650 रुपए
 ज्ञानगंगा आर्केड इंटरनेशनल- 6 करोड़ 10 लाख 35 हजार 500 रुपए
स्टेमफील्ड स्कूल विजय नगर- 4 करोड़ 61 लाख 58 हजार 800 रुपए

6 साल पहले बने कानून पर प्रदेश में जबलपुर से एक्शन लिया गया-
मध्यप्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियन  अधिनियम 2017 लागू किया था. 25 जनवरी 2018 को राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ. 6 साल तक ये कानून ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. 27 मई को जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इसी कानून का सहारा लेकर 11 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की, बल्कि 11 स्कूल संचालकों सहित 51 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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