नई दिल्ली. शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा की बैरिकेडिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग को कैसे रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल करना प्रदेश सरकार का काम है. इसके लिए बॉर्डर को खुला रखें और ट्रैफिक को कंट्रोल करें. सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि राज्य हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है. कोर्ट ने उसे सात दिनों के अंदर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया था. इस पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को संभालना उसका कर्तव्य है. हम कह रहे हैं कि इसे खोलें, लेकिन नियंत्रित भी करें.
एमपी हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा बने, शील नागू पंजाब-हरियाणा के सीजे नियुक्त
हरियाणा में भीषण सड़क हादसा, अस्थि विसर्जन कर लौट रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत
हरियाणा : हिसार में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहर खाकर की खुदकुशी, इस कारण उठाया खौफनाक कदम
हरियाणा : कांग्रेस को झटका, दिग्गज नेता किरण चौधरी समेत उनकी बेटी ने पार्टी छोड़ी
चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों के 6 बूथ की चेक होंगी ईवीएम