अभिमनोज
कानून की दुनिया में ऐसे-ऐसे मामले आते हैं कि उन पर फैसला नैतिकता के नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है.
खबर है कि.... पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में- पति से छुपकर किसी गैर मर्द से बात करने को पत्नी की क्रूरता मानते हुए तलाक के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज कर दिया.
खबरों की मानें तो.... पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया कि- पति से छुपकर किसी अन्य व्यक्ति से बात करना पत्नी की शारीरिक व मानसिक क्रूरता है और इसके बाद हाईकोर्ट ने तलाक के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज कर दिया.
अदालत का कहना है कि- पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है और यदि एक पति या पत्नी दूसरे पर विश्वास खो देता है, तो वे एक छत के नीचे साथ नहीं रह सकते.
अदालत का यह भी कहना है कि- पति-पत्नी 4 नवंबर 2018 से अलग रह रहे थे और लंबे समय तक अलग रहना तलाक के लिए प्रमुख कारक है. इतना ही नहीं, इस दौरान वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया, जो विवाह के अपूरणीय टूटने का स्पष्ट संकेत है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... अदालत का कहना है कि- पत्नी का व्यवहार, विशेष रूप से अपने ससुर के खिलाफ गंभीर और निराधार आरोप, उसके पति और उसके परिवार के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं, अगर विवाह जारी रहता है, तो इससे और अधिक नुकसान हो सकता है, यदि तलाक नहीं दिया गया तो पत्नी के आचरण का बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है.
इसके साथ ही.... अदालत ने पत्नी की अपील को खारिज करते हुए पारिवारिक न्यायालय के तलाक के आदेश को बरकरार रखा है!
Source : palpalindia
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